विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस
निष्पक्ष सुरक्षित और टिकाऊ बाजार हेतु,
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं।
जीवन, सम्पत्ति और सेवाओं के विपणन से,
दीर्घकालिक उपभोक्ता हितों को पूरा कराते हैं।।
अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने,
15 मार्च 1962 को इस हेतु संदेश दिया।
उपभोक्ता आन्दोलन ने पहली बार 1983 में,
15 मार्च की तारीख को चिन्हित किया।।
संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा,
9 अप्रैल 1985 को कदम उठाया गया।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को,
बाजारवाद के विरुद्ध अपनाया गया।।
सूचना, सुरक्षा, सुने जाने का,
उपभोक्ता हितों में अधिकार मिले।
आवश्यक बुनियादी सेवाओं तक पहुँच हो,
जागरूक उपभोक्ता को वैश्विक मंच मिले।।
रचयिता
वन्दना यादव "गज़ल"
सहायक अध्यापक,
अभिनव प्रा० वि० चन्दवक,
विकास खण्ड-डोभी,
जनपद-जौनपुर।
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