बच्चों की अपील और पाक्सो एक्ट
हम हैं बच्चे, मन के सच्चे
अभी उम्र से हम हैं कच्चे।
नहीं करो जुल्म, हमारे ऊपर
न करो हमारा, जीना दूभर।।
पाक्सो एक्ट है हमारा रक्षक,
यौन शोषण से मत करो हमारा भक्षण।
प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्राम,
सेक्सुअल आफेन्सेज एक्ट है पूरा नाम।।
2012 में पाक्सो कानून है आया,
भारत के सब बच्चों का रखवाला कहलाया।
नाबालिग बच्चों का यौन शोषण,
जो है गम्भीर अपराध का द्योतक।।
अश्लील चित्र व वीडियो दिखाना,
पाक्सो एक्ट ने इसे अपराध है माना।
बालक- बालिका की होती समान सुरक्षा,
अबोध बच्चों की होती इससे रक्षा।।
बच्चों संग गलत आचरण को,
जो जानकर भी छिपाता है।
छ: माह जेल की सजा का,
वह भी हकदार बनता है।।
18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों संग,
जब होता सेक्सुअल हरेसमेन्ट
कानून के दायरे में तब आता है
उम्रकैद की सजा वह पाता है
रचयिता
प्रतिमा उमराव,
सहायक शिक्षिका,
पूर्व माध्यमिक विद्यालय अमौली,
विकास खण्ड-अमौली,
जनपद-फतेहपुर।
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